5 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म और हत्या के दोषी सुनील मछुआ को पॉक्सो की विशेष अदालत ने अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने सुनील पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. महिला एवं बाल संरक्षण बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था. मामला 23 जनवरी 2020 का है. इस घटना को अंजाम देने वाला सुनील मछुआ किसी बात को लेकर अपने घरवालों से झगड़ा कर धारदार हथियार लेकर घर से निकला था और मृतक मासूम के माता-पिता को मारने के लिए रात 10 बजे उनके घर पहुंचा था. जिसके डर से मासूम के माता-पिता सो रहे अपने दो बच्चों को छोड़ पड़ोसी से मदद मांगने पहुंचे थे. उसी दौरान आरोपी ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची को अपने साथ कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया और मासूम को मरने के लिए एक कुंआ में फेंक दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने लगा था, ग्रामीणों ने उसे खदेड़कर पकड़ा था. ग्रामीण की सूचना पर पुलिस पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया था. घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची-टाटा मार्ग को जाम किया था.
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