Close Menu
कोयलाचंल संवाद

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    झारखंड में तकनीकी शिक्षा के लिए नई नीति: निजी भागीदारी से चलेंगे इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेज

    August 29, 2025

    मंत्री हफीजुल हसन बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से गुरुग्राम के लिए हुए रवाना

    August 29, 2025

    रांची में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटी को रौंदा

    August 29, 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • E-Paper
    • ताजा हिंदी खबरें
    • झारखंड
    • रांची
    Facebook X (Twitter) Instagram
    कोयलाचंल संवादकोयलाचंल संवाद
    Subscribe
    • कोयलांचल संवाद
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • राष्ट्रीय
    • बिज़नेस
    • नौकरी
    • मनोरंजन
    • अंतरराष्ट्रीय
    • खेल
    • E-Paper
      • E-paper Dhanbad
      • E-Paper Ranchi
    कोयलाचंल संवाद
    Home»Breaking News»सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अवमानना याचिका, DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को मिली वैधता
    Breaking News

    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अवमानना याचिका, DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को मिली वैधता

    AdminBy AdminAugust 18, 2025No Comments2 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email

    नई दिल्ली: झारखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर उठे विवाद को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से अनुराग गुप्ता और राज्य सरकार दोनों को बड़ी राहत मिली है।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा?

    चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अनजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और अनुराग गुप्ता को नियमों के अनुरूप पद दिया गया है।

    याचिका में क्या थे आरोप?

    बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में कहा था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।

    • यूपीएससी पैनल से चयनित डीजीपी को अनुचित तरीके से हटाया गया।

    • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीजीपी पद से हटाने की तय शर्तों का उल्लंघन हुआ।

    • इसलिए यह नियुक्ति न्यायालय की अवमानना मानी जानी चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

    सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए साफ कहा कि इस मामले में अवमानना नहीं बनती और नियुक्ति प्रक्रिया वैध है।

    इस निर्णय से अनुराग गुप्ता की पदस्थापना सुरक्षित हो गई है और राज्य सरकार को भी बड़ा राहत भरा संदेश मिला है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का विषय बना रहेगा।

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Email Copy Link
    Admin

    Related Posts

    झारखंड में तकनीकी शिक्षा के लिए नई नीति: निजी भागीदारी से चलेंगे इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेज

    August 29, 2025

    मंत्री हफीजुल हसन बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से गुरुग्राम के लिए हुए रवाना

    August 29, 2025

    रांची में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटी को रौंदा

    August 29, 2025
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Recent Posts
    • झारखंड में तकनीकी शिक्षा के लिए नई नीति: निजी भागीदारी से चलेंगे इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कॉलेज
    • मंत्री हफीजुल हसन बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से गुरुग्राम के लिए हुए रवाना
    • रांची में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटी को रौंदा
    • 2 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
    • सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न दुर्घटना में दिवंगत हुए राज्य सरकार के तीन कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा
    • शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से हुआ पारित
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo YouTube
    • E-Paper
    • Content Policy Guidelines
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    © 2025 Koylanchal Samvad. Designed by Aliancy Technologies.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.