रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में हुई। जहां कोर्ट ने निर्णय लेते हुए मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को राहत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केवल अग्रिम जमानत नहीं दी है बल्कि उन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर भी तत्काल रोक लगायी है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत के साथ एक शर्त भी लगायी है। कोर्ट ने उन्हें दो शर्तें मानने को कहा है। पहली शर्त के तहत अभिषेक झा को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। वहीं दूसरी शर्त के तहत इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।