रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गयी सूबे की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर 25 सितंबर में सुनवाई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब सितंबर तक पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा।
अंतरिम जमानत पर वह तीन जनवरी को जेल से बाहर आयी थीं। चार फरवरी को फिर जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को दो महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अब इस मामले में सभी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान पूजा सिंघल जेल में रहेगी। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 25 मई को लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया था।