रांची: मॉडलिंग के नाम पर दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को बेल नहीं मिलेगा. बता दें कि आज रांची सिविल कोर्ट में तनवीर अख्तर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. जिसमें रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया है. जमानत याचिका पर तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की थी.
बता दें कि रांची के कांके रोड इलाके में तनवीर अख्तर यश मॉडल नाम का एक एजेंसी चलाता था. जिसमें मॉडल मानवी राज ने तनवीर अख्तर पर यौन शोषण सहित धर्मातंरण का दवाब बनाने का गंभीर आरोप लगाया था. साथ ही दावा किया था कि तनवीर यश बन कर पीड़िता के साथ यौन शोषण करता था. बाद में जब पीड़िता को यह मालूम हुआ कि वह यश नहीं तनवीर है. तो तनवीर उस पर धर्मांतरण का दवाब बनाया और ना करने पर जाने से मारने की धमकी देता था. पीड़िता का आरोप था कि एक कार्यक्रम के दौरान तनवीर ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना कर ब्लैकमेल करता था. जिसके बाद पुलिस ने नेपाल से तनवीर को गिरफ्तार किया था.
क्या है पूरा मामला
बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने रांची के तनवीर अख्तर पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का अरोप लगाया है। तनवीर अख्तर रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था। यहीं उक्त युवती आयी थी। जिसके बाद से उसका संपर्क तनवीर से बढ़ा था। उक्त युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था। जिसे बाद में रांची के गोंदा थाना मामले को भेज दिया। जहां पड़ताल कर रही है।