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    Home»Breaking News»Tara Shahdeo Case: 9 साल बाद तारा शाहदेव के गुह्गारों को मिली सज़ा, रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, जानिए बाकी 2 आरोपियों को कितनी मिली सज़ा
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    Tara Shahdeo Case: 9 साल बाद तारा शाहदेव के गुह्गारों को मिली सज़ा, रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, जानिए बाकी 2 आरोपियों को कितनी मिली सज़ा

    AdminBy AdminOctober 5, 2023No Comments2 Mins Read
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    tara shahdeo case
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    Tara Shahdeo Case: हाल के वर्षों में लव जिहाद के सबसे चर्चित मामले में पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव के गुनहगारों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुना दी है। उत्पीड़न और धर्मांतरण के आठ वर्ष पुराने प्रकरण में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि उसकी मां कौसल रानी को 10 साल की सजा और झारखंड हाइ कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके अलावा इन दोनों दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।

    सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। आरोप है कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। बता दें, तारा शाहदेव से जुड़ा लव जिहाद धर्म परिवर्तन के दबाव, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का चर्चित मामला है। बता दें, इस कैस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गवाही हुई थी।

    इसे भी पढें: समन से परेशान हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या नहीं ? कल हाईकोर्ट में होगा फैसला, ED की कार्रवाई से बचने कोर्ट में लगायी है गुहार

    tara shahdeo ranjit kohli
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