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    Home»Breaking News»झारखंड के DGP पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र-राज्य सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला
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    झारखंड के DGP पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र-राज्य सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला

    AdminBy AdminJune 17, 2025No Comments3 Mins Read
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    झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ स्वयं अनुराग गुप्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह याचिका झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दायर की है।

    DGP नियुक्ति पर सोरेन सरकार को कोर्ट में देना होगा जवाब

    बाबू लाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा बनाए गए डीजीपी नियुक्ति नियमों की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। मरांडी ने याचिका में कहा है कि नए नियमों के तहत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है, जबकि पहले राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों की पैनल सूची के आधार पर होती थी।

    हाईकोर्ट ने DGP से भी मांगा जवाब

    मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया गया कि पहले राज्य में डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल के माध्यम से की जाती थी। मरांडी ने याचिका में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी पैनल की सिफारिश पर विचार नहीं किया है और डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए हैं।

    झारखंड में सूचना आयोग, लोकायुक्त पर भी कोर्ट का निर्देश

    वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सूचना आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त शीर्ष पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

    सरकार ने मांगा समय

    सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। कई संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख की नियुक्ति के लिए चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष का रहना अनिवार्य होता है। अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया है, तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।

    क्या कहा याचिकाकर्ता के वकील ने

    सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बार-बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी। अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। पदों के रिक्त होने की वजह से हजारों आवेदन लंबित हैं।

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