झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने वाले हैं। चुनावों को देखते हुए राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तिथियों के हिसाब से मतदान के 48 घंटा पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति और फिर मतगणना के दिन शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा रहेगी।
झारखंड में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, होटल, रेस्तरों, बार एवं क्लब में शराब की बिक्री नहीं की जायेगी। होटल, बार एवं रेस्तरॉ/ क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को शराब नहीं परोस पायेंगे। अगर कोई भी प्रतिष्ठान इस आज्ञा के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा। दोषी व्यक्ति पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (c) एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्रवाई की जायेगी।
कब किस जिले में रहेगा Dry day
- 13 मई – पलामू, खूंटी, लोहरदा, सिंहभू (चतुर्थ चरण मतदान)। यहां 11 यानी आज शाम 5 बजे से लेकर 13 मई को शाम 5 बजे तक की अवधि तक ड्राई डे।
- 20 मई – हजारीबाग, कोडरमा एवं चतरा (पंचम चरण मतदान)। यहां 18 मई को शाम 5 बजे से लेकर 20 मई को शाम 5 बजे तक की अवधि तक ड्राइ डे।
- 25 मई – पुरुलिया, गिरिडीह एवं धनबाद (षष्टम चरण मतदान)। यहां 23 मई की शाम 5 बजे से 25 मई को शाम 5 बजे तक ड्राई डे।
- 1 जून – राजमहल, दुमका एकम गोड्डा (सप्तम चरण मतदान)। यहां 30 मई की शाम 5 बजे से 1 जून की शाम 5 बजे तक ड्राई डे।
- 4 जून – मतगणना को लेकर राज्य के सभी जिलों में 4 जून को शराब बिक्री पर पूर्णतः रोक।