आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की याचिका झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया. मामले में वरीय अधिवक्ता एवं झामुमो के पूर्व सांसद संजीव कुमार और हाईकोर्ट के अधिवक्ता एके रसीदी ने पैरवी की थी.
प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा मिलने के बाद पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है जो गलत है . इसे निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था. कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें दिसंबर 2016 को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया था.
सीबीआई ने वर्ष 2010 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का मामला झारखंड निगरानी ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था. वर्ष 2012 में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पर आय से 94 फीसदी अधिक एक करोड़ 46 लाख 25 हजार 354 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था. इसमें पूर्व मंत्री के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फार्म, पैतृक गांव में तालाब पाया था. वहीं, उनकी पत्नी और भाई के नाम 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला सही पाया था. राय ने वर्ष 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री रहते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की थी.