रांची: कोलकाता में कैश कांड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को हाई कोर्ट से राहत मिली है।
जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। 24 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने विधायकों को पक्ष में फैसला सुनाया है।
तीनों विधायकों के कोलकाता में गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप कुमार सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में जीरो प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित कर दी थी।
अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी और उसे कोलकाता भेजे जाने को नियमों के खिलाफ बताते हुए तीनों विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत से प्राथमिकी रद करने का आग्रह किया गया था।