सिमडेगा: पीडीजे रिजवान अहमद की अदालत ने रेंगारी थाना कांड संख्या 05-18 के तहत हत्या मामले में चचेरे भाई दीपक सोरेंगे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
2018 में गर्दन पर वार कर की गई थी हत्या
विदित हो कि उक्त घटना 12 अप्रैल 2018 की है। रंगामाटी गांव में शाम सात बजे दीपक साेरेंग ने अपने चचरे भाई रोबर्ट सोरेंग के गर्दन पर प्रहार कर हत्या कर दी थी। रोबर्ट की पत्नी दोमनिका सोरेंगे के मुताबिक घटना के वक्त घर में खाना बना रही थी। शोर सुनकर जब बाहर निकली तो देखा कि घर के बगल में स्थित दीपक के घर के बाहर उसके पति जख्मी हाल में छटपटा रहे हैं। उनके गर्दन पर जख्म से खून बह रहा था। मौके पर दीपक भी खड़ा था।
शराब नहीं पीने के लिए कहने था गुस्सा
इधर शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर जमा हो गए थे। परंतु, कुछ ही देर में रोबर्ट सोरेंगे की मृत्यु हो गई। दोमनिका ने बताया कि दीपक हमेशा नशापान करता था। जबकि उसके पति उसे नशापान नहीं करने के लिए समझाते थे। पूर्व में भी समझाने के क्रम में दीपक के साथ विवाद हुआ था। इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एवं पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दीपक को दोषी करार दिया और उक्त सजा मुकर्रर की।

