जमशेदपुर: विगत 3 जनवरी 2021 को बिस्टुपुर थाना अंतर्गत धातकीडीह हरिजन बस्ती में कुल्हाड़ी और बेलचा से हमला कर हुई जुली घोष की हत्या के मामले में जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी भतीजा शिवम घोष उर्फ टेरा और राहुल मुखी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोनों की संपति से रकम वसूली जाएगी। मामले में 11 लोगों की गवाही हुई थी। घटना के संबंध में मृतिका जूली के बेटे सन्नी मुखी के बयान पर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। धतकीडीह हरिजन बस्ती स्थित घर में घटना की रात्रि वह अकेली थी। वहीं घर के पास शराब पीने से मना करने पर भतीजा शिवम घोष, राहुल मुखी समेत अन्य ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी राहुल मुखी संबलपुर का रहने वाला है। घटना के दिन राहुल मुखी, शिवम घोष और कदमा के रहने वाले शिवम के दो दोस्त भी शराब पी रहे थे। उसी समय शिवम ने चाची जुली घोष द्वारा बरामदा में बैठकर शराब पीने से मना करने के कारण उसकी हत्या की योजना बनाई। जिसके बाद कुल्हाड़ी और बेलचा से मारकर जुली की हत्या कर दी। बताते चलें कि मृतिका जुली घोष ने पहले रमेश मुखी से शादी की थी और जिससे बेटा सन्नी मुखी है। सन्नी दादी के घर पर रहता है। जबकि रमेश की मौत के बाद उसने कल्लू घोष से दूसरी शादी की थी। वहीं 2016 में पति कल्लू घोष की हत्या होलिया मुखी ने गोली मारकर कर दी थी। जिसके बाद से जुली घोष अकेली ही घर में रहती थी।
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