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    Home»Breaking News»झारखण्ड में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नए नियम
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    झारखण्ड में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नए नियम

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJune 26, 2020No Comments3 Mins Read
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    रांची। झारखंड में मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है। होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। जारी आदेश के अनुसार अगले एक माह तक धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, नाई दुकान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल, बस परिवहन, होटल, लॉज व धर्मशालाएं बंद रहेंगी।

    मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन

    एक जून से 30 जून के दौरान लॉकडाउन के लिए जारी आदेश अगले 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राज्य में आएंगे, उनके लिए एंट्री पास की जरूरत होगी। 25 जून से मार्निंग वॉक के लिए छूट व खेलने के लिए स्टेडियम को प्रतिबंध मुक्त किया गया है। वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन शापिंग को भी अनुमति दी गई है।

    31 जुलाई तक राज्य में इन गतिविधियों पर रोक

    1. धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभा भवन, राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन, शापिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून।
    2. अनावश्यक रूप से रात के नौ बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य में घूमना प्रतिबंधित।
    3. भीड़भाड़ वाले इलाके में, कार्य स्थल व बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य।
    4. दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी हो।
    5. शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे, सभी मास्क पहनकर शामिल होंगे।
    6. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। सभी मास्क पहनेंगे।
    7. दूसरे राज्य से निजी वाहन से आने वालों को एंट्री पास लेना आवश्यक है।
    8. भीड़भाड़ वाले इलाके में थूकना प्रतिबंधित है।
    9. शराब, पान, गुटखा, खैनी व इससे संबंधित उत्पाद का सार्वजनिक स्थान पर सेवन प्रतिबंधित है।

    राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने जारी किया आदेश

    कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हेमंत सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ राज्‍य में अब कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए 31 जुलाई तक लाकडाउन लागू किया गया है। हालांकि इस दौरान राज्‍य सरकार का पहले से जारी एसओपी प्रभावी रहेगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को लॉकडाउन फिर से 31 जुलाई तक बढ़ाने की घो‍षणा की। इस बारे में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।

    फिलहाल नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल व होटल, बस परिचालन भी नहीं होगा  

    ताजा आदेश के मुताबिक फिलहाल धार्मिक स्थल व होटल नहीं खुलेंगे। सार्वजनिक वाहन, बस परिचालन भी नहीं होगा। इससे पहले हेमंत सरकार ने अनलॉक 1 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली छूटों को झारखंड में लागू करने से मना कर दिया था। हाल के दिनों में झारखंड में बेहद तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सीएम ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना के मामले राज्‍य में लगातार बढ़ रहे हों, ऐसे में अभी आगे बंदिशों में कोई ढील नहीं दी जा सकती।

    झारखंड में कोरोना संक्रमण के ताजा हाल की बात करें तो अभी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 644 सक्रिय केस हैं। जबकि 1605 कोरोना मरीज अबतक स्वस्थ हो चुके हैं। यहां कोरोना से कुल 12 मौतें हुई हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2290 तक पहुंच गए हैं।

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