Close Menu
कोयलाचंल संवाद

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    न्यायीक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर झारखंड के IAS विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त को दोबारा भेजा गया जेल

    May 31, 2025

    XLRI और IFQM की ऐतिहासिक साझेदारी: भारत में क्वालिटी मैनेजमेंट शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

    May 31, 2025

    झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट Direct Link jacresults.com पर जारी, यहां दर्ज करें रोल नंबर

    May 31, 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • E-Paper
    • ताजा हिंदी खबरें
    • झारखंड
    • रांची
    Facebook X (Twitter) Instagram
    कोयलाचंल संवादकोयलाचंल संवाद
    Subscribe
    • कोयलांचल संवाद
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • राष्ट्रीय
    • बिज़नेस
    • नौकरी
    • मनोरंजन
    • अंतरराष्ट्रीय
    • खेल
    • E-Paper
      • E-paper Dhanbad
      • E-Paper Ranchi
    कोयलाचंल संवाद
    Home»झारखण्ड»झारखण्ड में नए नियमों से रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस लेना हुआ आसान
    झारखण्ड

    झारखण्ड में नए नियमों से रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस लेना हुआ आसान

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadMay 14, 2020No Comments2 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email
    file photo
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email

    दुमका: केंद्रीय गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के नए नियमों की वजह से प्रदेश में रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस लेना आसान हो गया है। इससे आवेदकों को अब प्रमंडलीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब एनपी बोर रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस सीधे उपायुक्त जारी करेंगे। पहले ये लाइसेंस उपायुक्त की अनुशंसा पर प्रमंडलीय आयुक्त जारी करते थे।

    अब प्रमंडल आयुक्त की अनुशंसा की जरूरत नहीं
    झारखंड में संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त अरविंद कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों और राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हाल में जारी निर्देशों के मद्देनजर दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले के उपायुक्त को पत्र भेजा गया है।

    ये भी पढ़े नई दिल्ली से 1076 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन पहुंची रांची, कई यात्रियों ने ली राहत की सांस

    संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त ने दी जानकारी
    इसमें एनपी बोर रिवॉल्वर और पिस्टल के लाइसेंस को लेकर दिए गए एप्लिकेशन को अपने स्तर से देखने और सभी जरूरी प्रक्रियाओं के साथ इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें आयुक्त कार्यालय से स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है।

    ये भी पढ़े बुधवार को झारखण्ड में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज़, राज्य में कुल शंख्या 181 हुई

    उपायुक्त जारी करेंगे रिवॉल्वर और पिस्टल का लाइसेंस
    संथाल परगना प्रमंडल में अलग-अलग जिलों से एनपी बोर रिवॉल्वर और पिस्टल के लाइसेंस को लेकर लंबित लगभग 32 आवेदन को सूचीबद्ध कर संबंधित जिले के उपायुक्त को भेज दिया गया है। अब तक लाइसेंस जारी करने से पहले उपायुक्त के स्तर पर आयुक्त को फाइल भेजी जाती थी। अब संबंधित जिले के उपायुक्त अपने स्तर से सीधे लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Email Copy Link
    Koylanchal Samvad
    • Website
    • Facebook
    • Instagram

    Related Posts

    न्यायीक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर झारखंड के IAS विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त को दोबारा भेजा गया जेल

    May 31, 2025

    XLRI और IFQM की ऐतिहासिक साझेदारी: भारत में क्वालिटी मैनेजमेंट शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

    May 31, 2025

    झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट Direct Link jacresults.com पर जारी, यहां दर्ज करें रोल नंबर

    May 31, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • न्यायीक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद एक बार फिर झारखंड के IAS विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त को दोबारा भेजा गया जेल
    • XLRI और IFQM की ऐतिहासिक साझेदारी: भारत में क्वालिटी मैनेजमेंट शिक्षा को मिलेगा नया आयाम
    • झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट Direct Link jacresults.com पर जारी, यहां दर्ज करें रोल नंबर
    • झारखंड में कोरोना का कहर, जमशेदपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज़
    • पटना एयरपोर्ट पर PM मोदी से क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार ने की मुलाकात
    • झारखंड के सीएम हेमंत ने पत्नी कल्पना सोरेन संग की केदारनाथ में पूजा अर्चना
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo YouTube
    • E-Paper
    • Content Policy Guidelines
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    © 2025 Koylanchal Samvad. Designed by Aliancy Technologies.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.