रांची: फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. वहीं अगले महीने दीपावली, गुरुपर्व, छठ से लेकर क्रिसमस और न्यू इयर सेलिब्रेशन भी दो महीने के अंदर होगा. लेकिन इस दौरान पूरी रात आतिशबाजी करने की छूट नहीं होगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर झारखंड स्टेट पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आतिशबाजी के लिए दो घंटे का समय निर्धारित कर दिया है. जिसके तहत दीपावली के दिन रात को 8-10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे. इसके बाद यदि कोई आतिशबाजी करता है तो उसपर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे, छठ में सुबह 6 से 8 बजे, क्रिसमस और न्यू इयर पर रात में 11.55 से मिडनाइट 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाने की छूट होगी.
बताते चलें कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ जाता है जिससे कि सेंसिटिव ग्रुप के लोगों को काफी परेशानी होती है. ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिस्क नहीं लेना चाहता.
एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार
एनजीटी निर्देशानुसार 125 डेसीबल से ज्यादा के पटाखे चलाने की परमिशन झारखंड में भी नहीं रहेगी. राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस साल अच्छे या सैटिसफैक्ट्री लेवल पर हैं. ऐसे में पॉल्यूशन का लेवल कम हो तो ही इंडेक्स भी ठीक रहेगा.
कार्रवाई करने का पावर जिला प्रशासन को
झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इसके लिए सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं कार्रवाई करने का अधिकार भी जिला प्रशासन को दिया गया है.

