पटना: बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि, पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से छह अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको सात दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम चार बजे तक नामांकन कर सकेंगे।
पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों, चौथे चरण में 36 जिलों के 53 एवं पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों, सातवें में 37 जिलों के 63 प्रखंडों व आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होगा। नौंवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडाें तथा 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 11वें चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है।
जहां बाढ़ नहीं, उन जिलों पहले कराए जाएंगे मतदान
पहले जिन जिलों में बाढ़ नहीं है वहां मतदान कराए जाएंंगे। इसके बाद बाढग़्रस्त क्षेत्रों में चरणवार मतदान कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से सातवें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। यदि नामांकन के अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश होगा तो नामांकन की मियाद एक दिन बढ़ाई जा सकेगी। बता दें कि राज्य में करीब ढ़ाई लाख पदों के लिए आठ से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन किया जाएगा।
नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद और तीन दिनों के अंदर प्रत्याशियों पर्चे की जांच होगी। यह कार्य एक या एक से अधिक दिनों तक हो सकेगा। नाम वापसी की तिथि भी निर्धारित करते हुए जिलों को निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तारीख के बाद दो दिनों का समय नाम वापसी के लिए दिया जाएगा।
सिर्फ नल-योजना की राशि की होगी निकासी
पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद ग्राम पंचायतों के द्वारा नल-जल योजना छोड़ शेष अन्य किसी भी योजनाओं की राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने कहा पहले जिन जिलों में बाढ़ नहीं है वहां चुनाव होंगे। इसके बाद बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे।
इन तिथियों को होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
- पहले चरण का मतदान 24 सितंबर
- दूसरा चरण 29 सितंबर
- तीसरा चरण 08 अक्टूबर,
- चौथा चरण 20 अक्टूबर
- पांचवां चरण 24 अक्टूबर
- छठा चरण 03 नवंबर
- सातवां चरण 15 नवंबर
- आठवां चरण 24 नवंबर
- नौवां चरण 29 नवंबर
- 10वां चरण 08 दिसंबर
- 11वां और अंतिम चरण 12 दिसंबर
2.59 लाख से अधिक पदों पर होगा चुनाव
बता दें कि इस बार कुल 2 लाख 59 हजार 260 पदों पर निर्वाचन होगा। इसमें मुखिया व सरपंच के लिए क्रमश: 8387 पदों पर चुनाव होगा। वहीं वार्ड सदस्य के लिए 1 लाख 14 हजार 667, पंचायत समिति के लिए 11491, जिला परिषद सदस्य के लिए 1161 एवं पंच के एक लाख 14 हजार 667 पदों पर चुनाव होना है।