रांची. राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की संपत्ति का एक रुपए में निबंधन कराए जाने संबंधी दी गयी छूट (मुद्रांक शुल्क) को वापस ले लिया है। इस संबंध में भू-राजस्व एवं निबंधन सचिव केके सोन द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। उसमें कहा गया है कि 19 जून 2017 से लागू इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।
मालूम हो कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार द्वारा महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आई सरकार प्रारंभ से ही इस व्यवस्था से होनेवाले राजस्व हानि को लेकर काफी चिंतित थी। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 19 जून 2017 से 31 जनवरी 2020 तक लगभग 1.76 लाख महिलाओं ने एक रुपए में जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराई। इससे राज्य सरकार को लगभग 1100-1200 करोड़ के राजस्व नुकसान की गणना की गई। प्रतिवर्ष लगभग 300-400 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 400-500 करोड़ के बीच होने का अनुमान था।
प्रतिदिन प्रत्येक निबंधन कार्यालय में 40 दस्तावेजों का निबंधन होगा
इधर, निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल द्वारा भी शुक्रवार को जमीन और संपत्ति का निबंधन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया। कोरोनावायरस को देखते हुए 19 मार्च को निबंधन पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश को वापस ले लिया गया। 15 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि निबंधन कार्यालयों में पक्षकारों की संख्या सीमित करते हुए अगले आदेश तक प्रतिदिन 40 दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा। निबंधन कार्यालयों में केवल अनुमति प्राप्त (एप्वाइंटमेंट मिले) पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति होगी।
निबंधन के समय फिजिकली डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक, मुद्रांक विक्रेता को विशेष परिस्थिति में ही प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य सभी दस्तावेजों के पक्षकार प्रतीक्षा कक्ष में अपने क्रम की प्रतीक्षा करेंगे। डीसी सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। निबंधन कार्यालय में प्रवेश के समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी। बायोमैट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के पहले हाथों को सैनेटाइजर से सैनेटाइज करेंगे।
निबंधन कार्यालय के कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे। अगले आदेश तक समस्त दस्तावेज लेखक अपने निवास स्थान या निजी कार्यालय में ही दस्तावेज तैयार करेंगे। निबंधन पदाधिकारी समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार सीमित संख्या में रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को बुलायेंगे। अगले आदेश तक निबंधन कार्यालयों में निबंधित दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि की खोज के लिए आवेदन नहीं प्राप्त किये जाएंगे। एप्वाइंटमेंट प्राप्त पक्षकारों के लिए अनिवार्य होगा कि वह दिन के तीन बजे तक निबंधन कार्यालय में उपस्थित हो जाएं।