मुख्यमंत्री काफिले पर हमला मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब भैरव सिंह अपने वकील के माध्यम से न्यायुक्त की अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा सकता है।
भैरव सिंह ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद 7 जनवरी को सरेंडर किया था। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में पार्षद रोशनी खलखो समेत 16 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इन्हें 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
क्या है मामाला
4 जनवरी की शाम रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को भीड़ के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इसमें दो पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। ये ओरमांझी में सिर कटे एक महिला की लाश के मामले का विरोध कर रहे थे। इस घटना में 72 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें लगभग 40 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है।