रांची: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं/कार्यकर्ताओं/ समर्थकों द्वारा दिनांक 11.04.2023 को प्रोजेक्ट भवन (झारखण्ड मंत्रालय) के समक्ष धरना-प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित है । प्रोजेक्ट भवन (झारखण्ड मंत्रालय) के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय अवस्थित हैं, जहाँ इस धरना-प्रदर्शन एवं घेराव के क्रम में सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चाँदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोडकर )।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 11.04.2023 के प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय अवस्थित हैं। धरना प्रदर्शन एवं घेराव के क्रम में धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन जाने वाले मार्ग में यातायात व्यवस्था बाधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यातायात पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गयी है कि किसी कार्यवश प्रोजेक्ट भवन या आसपास के कार्यालयों में जाने के लिए बिरसा चौक से चांदनी चौक से प्रोजेक्ट भवन जाने वाले मार्ग का उपयोग करें।