रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के (वर्टिकल 4) तहत घर नहीं लिया है, उन्हें एक और मौका मिला है। ऐसे वंचित लोग अब 5 फरवरी तक नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। नगर विकास विभाग के निर्देश पर रांची नगर निगम ने लोगों से आवेदन करने की अपील की है।
भरा हुआ आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय के काउंटर संख्या एक में जमा किया जा सकता है। जिन लोगों ने इस योजना के लिए पहले आवेदन किया था उन्हें भी आवेदन की हार्ड कॉपी निगम कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म भर से पहले निगम की ओर से जरूरी शर्त यह रखा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 17 जून 2015 से पहले रांची शहरी क्षेत्र में रहने का वोटर आई कार्ड होना जरूरी है।
आवेदक को बताना होगा कि घर नहीं है, आमदनी 3 लाख से कम है
जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है और उन्हें आवास आवंटित नहीं हुआ है तो वे भी नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की सालाना इनकम अधिकतम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सभी का आधार कार्ड देना होगा। आवेदक या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसका शपथ पत्र देना होगा।
आवेदन करते समय इन बातों का रखना होगा ख्याल
आवेदक को नगर निगम की वेबसाइट (www.ranchimunicipal.com) से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र के साथ फार्म, लाभुक को अपना ब्योरा जमा करना होगा। जमीन के कागजात के साथ अंचल कार्यालय द्वारा जारी जमीन का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा बैंक खाता का विवरण और अपने पुराने मकान या जमीन की तस्वीर के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र सहित पूरे परिवार का एक फोटो भी देना होगा।