रांची: रिनपास की डॉ. जयती शिमलई के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में रांची के कांके निवासी सोनू मुंडा ने अधिवक्ता अभय मिश्रा के माध्यम से क्रिमिनल रिट दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि रिनपास कैंपस में विक्षिप्त महिला कार की चपेट में आने से घायल हुई थी। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले में रांची सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।
इस केस से जुड़े कई गवाहों को पद के प्रभाव से बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए जब तक वह रिनपास में पदस्थापित रहेंगी तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। याचिका में जयती शिमलई, कांके थाना प्रभारी और केस के जांच अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में रिनपास की एक महिला मरीज की रिम्स में मृत्यु हो गई थी। रिनपास के तत्कालीन निदेशक डॉ. सुभाष सोरेन ने जयति सिमलई से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी की चोट से महिला घायल हुई थी, जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया।