रांची: अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से संबंधित आरसी 64ए/96 मामले में सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ की खंडपीठ में सीबीआई की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर दायर इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस पिटिशन याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में मामले में लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस, महेश कुमार, फूलचंद सिंह, सुबीर भट्टाचार्य एवं रविंद्र राणा आरोपी बनाये गये थे।
अदालत में लालू प्रसाद एवं अन्य का पक्ष रख रहे अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने अदालत को बताया, दोषी पाए गये रविंद्र राणा, फूलचंद भट्टाचार्य एवं महेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने अधिवक्ता को मामले में आवेदन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। वही सीबीआइ ने अदालत से दस्तावेज़ो की अनुपलब्धि को लेकर समय की मांग की , जिस पर अदालत ने तीन सप्ताह का समय दिया।

