गुमला: चिल्ड्रेन कोर्ट के स्पेशल जज सुभाष की अदालत ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक नाबालिग आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में पीड़िता ने चार अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
घटना 13 फरवरी 2018 की है. घटना के दिन पीड़िता अपने ममेरे भाई के घर गुमला आयी थी. वहां से लौटने के क्रम में रास्ते में चार आरोपियों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था और मोबाइल फोन भी छीन लिया था. अनुसंधान के क्रम में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो ताहा ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन एक्ट 2020 की धारा 21 में यह प्रावधान है कि उम्रकैद व मौत की सजा नहीं दी जा सकती है.
आरोपी की उम्र जजमेंट के वक्त 20 साल है, लेकिन जब उसने अपराध किया था, उसकी उम्र 16 साल थी. इसलिए कोर्ट ने धारा 376डी के तहत फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा दी.

