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    Home»झारखण्ड»स्कूल फीस को लेकर सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा किसी तरह की फीस नहीं लें स्कूल
    झारखण्ड

    स्कूल फीस को लेकर सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा किसी तरह की फीस नहीं लें स्कूल

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJune 25, 2020No Comments2 Mins Read
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    रांची: कोरोना काल में स्कूलों में नियमित क्लास नहीं चल रहे हैं. स्कूल कथित तौर पर छात्रों को ऑनलाईन क्लास करा रहे हैं. और विभिन्न तरह के शुल्क के साथ-साथ फीस की मांग कर रहे हैं. 25 जून को झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर स्कूलों से कहा है कि किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाये. साथ ही जब तक ऑनलाईन क्लास चल रहे हैं, तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाये. इसके साथ ही फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का निर्देश दिया है.
    सरकार के इस आदेश से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. क्योंकि स्कूलों ने कुछ दिन पहले सरकार से वार्ता के बाद मौखिक रूप से कहा था कि सिर्फ ट्य़ूशन फीस ही लेंगे. लेकिन अभिभावकों से विभिन्न तरह के शुल्क के अलावा ट्यूशन फीस की मांग की जा रही थी. इसे देखते हुए राज्य भर से विरोध के स्वर उठ रहे थे. 25 जून को सरकार ने आदेश जारी कर स्कूलों को किसी भी तरह का शुल्क लेने से मना कर दिया है.

    सरकार ने निजी स्कूलों को 9 आदेश दिये हैं
    1- एकेडमिक ईयर 2020-21 में निजी स्कूल किसी प्रकार की फीस बढ़ोतरी नहीं करेंगे.
    2- पूर्व की तरह जब स्कूल चलने तक केवल ट्यूशन फीस लिया जायेगा.
    3- किसी भी परिस्थिति में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने के कारण किसी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से भी वंचित नहीं किया जायेगा.
    4- ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में भेदभाव न हो, इसके लिए आइडी पासवर्ड और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी स्कूल की होगी.
    5- विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या किसी अन्य प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा. जब स्कूल फिर से खुलेंगे तब उक्त सारे फीस समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा.
    6- किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा.
    7- विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन न काटा जायेगा न रोका जायेगा.
    8- निजी स्कूल किसी अन्य तरह का शुल्क सृजित कर अभिभावकों पर दबाव नहीं बनायेंगे.
    9- आदेश का पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों का एनओसी रद्द कर दिया जायेगा.

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