रांची: स्कूल स्टाफ के साथ छेड़छाड़ मामले में निलंबित डीएवी कपिलदेव स्कूल के प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. प्रार्थी की ओर से एके कश्यप एवं अनुराग कश्यप ने पैरवी की.
बता दें कि DAV कपिलदेव स्कूल की नर्स ने निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके बाद हंगामा हुआ था. लगातार निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी. मामला दर्ज होने के बाद से मनोज सिन्हा फरार चल रहे थे. पुलिस ने उन्हें 29 मई 2022 को जमशेदपुर से उन्हें गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं.