एअर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड में DGCA ने एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके मुअक्किल पर लगाया गया 4 महीने का बैन गलत है।
दरअसल, इस मामले की जांच के लिए एअर इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शंकर के एयरलाइंस में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था।
आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइंस के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अक्षत ने कहा कि उनके मुअक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत है। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट हैं। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुअक्किल ने वहां पेशाब की।