रांची जिले के कांके प्रखंड के संग्रामपुर में कानून की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग दोषी को चिल्ड्रेन सह पोक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इतना ही नहीं, कोर्ट ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. आपको बता दें कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई. इससे पहले 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है. इस मामले में कुल 12 आरोपी थे.
26 नवंबर 2019 की शाम को रांची जिले के कांके प्रखंड के संग्रामपुर में कानून (लॉ) की छात्रा से 12 अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में शीघ्र सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने दो मार्च 2020 को 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था. एक आरोपी नाबालिग था. इस कारण इस मामले को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रेफर कर दिया गया था. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जब इस केस को ट्रायल कोर्ट भेजा गया, तब सुनवाई के बाद नाबालिग को दोषी करार दिया गया था.
सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता द्वारा पुलिस को बयान दिया गया था कि नाबालिग ही बार-बार जान से मारने की धमकी दे रहा था. इतना ही नहीं, इसका व्यहार भी काफी आक्रामक था. इसने दो बार दुष्कर्म किया था. आपको बता दें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर नाबालिग समेत सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.