रांची: रांची में चर्चित सुरेंद्र राय हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने दोषसिद्ध संदीप प्रधान उर्फ थापा समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। अदालत ने इस मामले में सुजीत कुमार और चंद्र मौली सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भाजपा नेता सुरेंद्र राय उर्फ मुखिया जी रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल गांव के रहने वाले थे। जमीन विवाद सुलझाने को लेकर उनकी हत्या 19अक्टूबर 2006 को कर दी गयी थी। अपराधियों ने उस वक्त उनपर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी, जब वे सुबह में अपने घर में योगाभ्यास कर रहे थे। इस मामले में मृतक के पुत्र विजेंद्र राय की ओर से स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
बताया गया है कि नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक स्थित सुशीला देवी की अनिल राम के साथ 3.05 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा था। इस मामले में सुशीला ने सुरेंद्र राय से विवाद सुलझाने का आग्रह किया था, उनके कहने पर पंचायत हुई थी और सुरेंद्र राय ने अनिल राम को स्वयं को संयमित रखने के लिए कहा। जिसके कुछ दिन बाद अनिल राम उनके घर पहुंचा और उन्हं जान से मारने की धमकी दी।
इससे पहले सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सुरेंद्र राय हत्याकांड मामले में शामिल अनिल राम को भी 14 जून 2016 को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी थी।