रांची: सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा को लेकर कट ऑफ डेट तय करने के मामले में मुकेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब को सही ठहराया. प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी. इसे अदालत ने खारिज कर दिया.
राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 में बीजेपी सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 2011 तय किया गया था. 2016 के बाद एक साथ सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसलिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया है, जो बिल्कुल सही है. जेपीएससी की ओर से भी सरकार के जवाब का समर्थन किया गया. प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी.