रांची: झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसका एलान किया। लॉकडाउन गुरुवार सुबह छह बजे से प्रभावी होगा। इस दौरान सरकार ने कुछ छूटों का भी एलान किया है। बताया गया है कि राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक हफ्ते तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। 22 अप्रैल सुबह छह बजे से से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में कई रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है।
झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इस दरम्यान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। अगर इस अवधि में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं तमाम बंदिशों की घोषणा की। राज्य में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी किया आदेश
लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री (राशन, दवा, सब्जी) की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन वहां श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से नहीं निकलेगा। उसे अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लग जाएगा और एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित रहेगा।
पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा होगा लागू, एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित
होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी। राज्य में पशु चारा की ढुलाई और आवागमन पर रोक नहीं रहेगा। कारण बताने के बाद परिचय दिखाने पर ही आगे जाने की अनुमति होगी। अगर आप दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाएं। सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर किसी सूरत में अधिक भीड़ नहीं लगने पाए। राज्य में फल-फूल और सब्जियां बिकती रहेंगी। प्रदेश के उद्योग-धंधे और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं है। औद्योगिक घराने शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध करेंगे। एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद कर दिए गए हैं।
लॉकडाउन में इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया
जिम, शिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, पार्क, होटल-रेस्टोरेंट (बैठकर खाने पर प्रतिबंध), राशन, सब्जी व दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शराब की दुकानें।
झारखंड सरकार ने लगाया लॉकडाउन : 22 से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन
- ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेंगी
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहेंगे
- किराना दुकान खुली रहेंगी और आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेंगी
- होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी
- पूरे राज्य में 144 लागू। एक साथ पांच से अधिक आदमी दिखे तो कार्रवाई
- पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं
- पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का कारण बताना होगा
- सब्जी खरीदना हो या सामान पहुंचाना हो, कारण बताइए और परिचय दिखाइए तभी आगे बड़ी है
- दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाइए
- सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर अधिक भीड़ नहीं लगने पाए
- फल फूल सब्जियां बिकती रहेंगी
- उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं।
- औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा
- शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध उद्योग घराने करेंगे
- एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद