नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, जो आगामी 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं पर छूट मिलेगी। सभी जिलाधिकारी व डीसीपी इन आदेशों सख्ती से पालन कराएंगे। वहीं, इसका पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक, इसके लिए अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, लेकिन वजह जरूरी होनी चाहिए।