मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से जुड़ी अर्जी पर ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी.
25 जनवरी को कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है. चार्जशीट पूरी छानबीन के बाद दाखिल की गयी है. इसलिए यह याचिका सुनने योग्य नहीं है. पंकज मिश्रा ने ईडी पर मामले में चार्जशीट दाखिल करते समय मूल मामले को छुपाने का आरोप लगाते हुए बीते 3 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी. बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही मनी लाउंड्रिंग की जांच प्रारंभ की है. मामले में पंकज मिश्रा 19 जुलाई 2022 से जेल में है. उसके खिलाफ ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. जिसमें 1000 करोड़ रुपये से अधिक का मनी लाउंड्रिंग का आरोप पाया गया है.