नई दिल्लीः कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया. जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बनाए रखने का फैसला किया गया है.
परिषद ने कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एंबुलेंस आदि पर भी जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग-अलग दरों को जरूरत के आवश्यकता के अनुसार घटाया है.
एम्बुलेंस पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 12
परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद में कोरोना रोधी टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है.
इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. इसके अलावा परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने को लेकर सहमति दी है.
टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर भी कोई कर नहीं लगेगा.. जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है.
रेमेडिसविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी
इसके अलावा रेमेडिसविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हो गई है. उपकरणों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर (व्यक्तिगत आयात सहित), वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, BiPAP मशीन और हाईलो नेसल कैनुला (HFNC) डिवाइज की जीएसटी की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हुई है.
इसके अतिरिक्त कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी के बजाय पांच फीसदी हो गया है.