रांची: देश में दिल्ली समेत कई शहरों में फूड डिलीवरी के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने की घटनाएं हुईं हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य व्यापारियों के लिए खाना बनाने से लेकर फूड होम डिलीवरी के दौरान बरते जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. नितिन कुलकर्णी की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी खाद्य व्यापारियों और होटल मालिकों को इसका पालन करने को कहा गया है।
कर्मी और भोजन के लिए अलग-अलग आदेश
- संस्थान: खाद्य परिसर की स्वच्छता के संबंध में कहा गया है कि प्रतिदिन दो बार सुबह कर्मचारियों के आने से पहले और उनके जाने के बाद सफाई और सेनिटाइजेशन करना है। संस्थान में लगे फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन आदि उपकरणों को नियमित रूप से सेनिटाइज करना है। बर्तन, नल, शौचालय आदि की सफाई विशेष रूप से करनी है।
- भोजन: यहां कर्मचारियों की जिम्मेवारी होगी कि वह साफ-सुथरा कपड़े पहनकर काम करेंगे। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएंगे। भोजन बनाते वक्त सभी नॉनवेज आइटम को अच्छी तरह से पकाना है। पका हुआ जो खाना बचेगा, उसे बाहर केवल दो घंटे तक ही रखा जा सकता है।
- डिलीवरी ब्वॉय: डिलीवरी के संबंध में एडवाइजरी में कहा गया है कि सुरक्षा उपकरण देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा दिया जाना है। अगर नगद भुगतान किया जाता है तो हाथ को सेनिटाइज करना है। डिलीवरी किए जाने वाले खाद पदार्थों को दो लेयर में पैकेज बंद किया जाए। प्रथम लेयर को डिलीवरी के तत्काल बाद डिस्पोज करें।
- कर्मचारी: खाद्य व्यापारियों को अपने सभी कर्मियों का नाम, पता और संपर्क की सूची अपडेट रखनी होगी। सभी खाद्य व्यापारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां कर्मचारी कंटोनमेंट जोन से ना आते-जाते हों। कर्मचारी सुरक्षा उपकरण किट, हेड कवर, मास्क और दस्ताने आवश्यक रूप से पहनेंगे।