देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है।
इससे पहले, कैबिनेट ने जब इस बिल को मंजूरी दी थी, तब कहा गया था कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर ID कार्ड से होने वाली गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर ही यह फैसला किया था।
इधर, लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल संसदीय को समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। समिति इस बिल की विस्तृत जांच करेगी। सदन में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 को पेश किया था। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 22 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है।