रांची : झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार को पत्र लिखकर राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थानों, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क आदि को बंद किया जा सकता है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में पूर्व की तरह की छूट जारी रखने की सिफारिश की गई है।
इस संबंध में दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने विभाग की तरफ से आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सचिव को सुझाव दिया है। इस पर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन को करना है। सिंह ने कहा है कि राज्य में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए अहम सुझाव
– आगामी 15 जनवरी, 2022 तक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेडियम को बंद किया जाए
– सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगे
– हाट-बाजार में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन कराया जाए
– शादी विवाह, दाह संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए
– राज्य में जरूरी दुकानों को छोड़ गैर जरूरी दुकानों को एक-एक दिन दिन के अंतराल पर शाम 5 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति दी जाए
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाए
– रेस्टोरेंट में लोगों का प्रवेश बंद किया जाए। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति मिले
– ऑफिस में 50 फीसदी मैनपावर पर काम करने की अनुमति दी जाए। कार्यालय अवधि में AC, हीटर का उपयोग नहीं किया जाए।
– अगले आदेश तक बायोमीट्रिक उपस्थिति पर रोक लगे
– मॉल बंद किए जाएं। अगर मॉल को खुला रखना है तो सिर्फ 25 फीसदी लोगों की ही प्रवेश दिया जाए। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि मॉल में एंट्री उन्हीं लोगों को मिले जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों।
– दूसरे देशों से आने वाले वैसे लोगों जिनका RT-PCR टेस्ट में भले ही निगेटिव आया हो, फिर भी उन्हें 72 घंटे के निगरानी में रखना अनिवार्य किया जाए
– शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू फिर से लागू किया जाए। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की जाए
– रविवार को आवश्यक दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहें
– 5 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए
– वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके झारखंड समेत दूसरे राज्यों के उन्हीं लोगों का मूवमेंट की अनुमति मिले।