धनबाद। दुराचारी और दुष्कर्मियों के लिए धनबाद कोर्ट का सख्त संदेश है। कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।
नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंंसिंग से सुनवाई करते हुए नामजद आरोपित बलियापुर के महुआटांड़ निवासी शिशुपाल महतो को ताउम्र कैद एवं 40 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। 20 जून को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। 15 नवंबर 2018 की तड़के तीन बजे 15 वर्षीय पीडि़ता शौच के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय शिशुपाल ने उसका अपहरण कर लिया था। वह उसे गोविंदपुर अपने साथ ले गया। शिशुपाल ने उसके साथ मंदिर में शादी की और दुराचार किया। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया था।
विधायक ढुलू की अपील पर टली सुनवाई
भाजपा की पूर्व नेत्री से दुष्कर्म के मामले में धनबाद जेल में बंद विधायक ढुलू महतो की अपील पर सोमवार को सुनवाई टल गई। विधायक ढुलू के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, एनके सविता और राधेश्याम गोस्वामी ने कोर्ट में आवेदन देकर समय की याचना की। अदालत में बचाव पक्ष की प्रार्थना पर सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी हैं। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक ढुलू समेत पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के आरोप में डेढ़-डेढ़ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया था। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाई है। इसी मामले में विधायक ने अपील की है।