सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई टल गयी. हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में मामला सूचीबद्ध था. कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है. इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं था. विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी. नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इनका परीक्षाफल रद्द किया जाये.
बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी. इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था.