चक्रधरपुर: अपनी कार से कुचलकर 7 लोगों की जान ले लेने वाले युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को न्यायालय ने 8 साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना के पांच साल बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिला है. सोमवार को चाईबासा के जिला सत्र न्यायालय में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन के मामले में यह फैसला सुनाया.
हिट एंड रन मामले में अदालत ने आज सोमवार को सजा सुनायी. युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने 8 साल की सजा सुनायी. इन पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने सौरभ अग्रवाल पर धारा 304 के तहत 8 साल की सजा और 50 रुपये जुर्माना और धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल और सजा भुगतनी होगी. इससे पूर्व शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था.