22 अगस्त से 28 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा (नया भवन) के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
इस आदेश के तहत
▪️पांच या उससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी काम और शवयात्रा को छोड़कर)।
▪️हथियार या बारूद लेकर घूमना मना है।
▪️लाठी-डंडा, तीर-धनुष जैसे हथियार भी नहीं ले जा सकेंगे।
▪️धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली पूरी तरह से बैन रहेंगे।
▪️लाउडस्पीकर या माइक का इस्तेमाल भी नहीं होगा (सरकारी काम को छोड़कर)।
▪️यह निषेधाज्ञा 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक लागू रहेगी।