झारखंड सरकार ने 3 कफ सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश और रिलीफ की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दवाइयों के कारण कथित तौर पर बच्चों की मौत होने की खबरें आने के बाद यह कदम उठाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने 3 कफ सिरप की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की है।
सरकार का यह कदम स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के निर्देश के बाद आया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जिम्मेदारी जीवन की रक्षा करना है, उससे समझौता करना नहीं है।
इसके साथ सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में राज्य भर के सभी जिला औषधि नियंत्रकों और निरीक्षकों को दवा दुकानों और दवा वितरकों से उल्लेखित सिरप के नमूने लेकर लैब जांच का निर्देश दिया गया है। जारी बयान में कहा गया है कि हानिकारक पाए जाने वाले किसी भी सिरप को तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित दूषित कफ सिरप पीने के बाद 14 बच्चों की गुर्दे की खराबी के कारण हुई मौत के मामले में एमपी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को 2 दवा निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उपनिदेशक को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक हाई लेवल बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य के औषधि नियंत्रक दिनेश मौर्य का तबादला भी कर दिया।