मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ED के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर पेश होने से छूट दे दी है. जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई और मेरिट के आधार पर केस का निपटारा कर दिया गया.
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. उनकी ओर से महाधिवक्ता और अधिवक्ता दीपांकर राय ने अदालत में पक्ष रखा. अदालत के आदेश को सीएम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

