Ranchi: चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में आरोपी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु कुमार अग्रवाल की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और कोर्ट द्वारा उनपर आरोप गठित करने को चुनौती देने वाली अलग-अलग दो याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 नवंबर तक संक्षिप्त बहस लिखित रूप में प्रस्तुत करने की छूट दी है.
इस मामले में कारोबारी विष्णु कुमार अग्रवाल के खिलाफ पीएमएलए के विशेष अदालत में आरोप गठित हो चुका है. इससे पूर्व कोर्ट ने विष्णु कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन भी खारिज कर दी थी. जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.
दरअसल, बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की फर्जीवाड़ा मामले में पीएमएलए कोर्ट में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय एवं भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. बता दें कि चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले में ईडी ने ईसीआईआर 5 / 2023 दर्ज किया है.
ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

