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    Home»Breaking News»झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर कार्रवाई, सनरूफ में खड़े होने पर ₹3650 जुर्माना
    Breaking News

    झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर कार्रवाई, सनरूफ में खड़े होने पर ₹3650 जुर्माना

    AdminBy AdminOctober 11, 2025No Comments3 Mins Read
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    ChatGPT

    You said:
    Create content for samachar plus based on the prompt I gave earlier *इरफान अंसारी के बेटे से 3650 रुपये का जुर्माना वसूला गया डीसी के निर्देश पर डीटीओ ने की कारवाई.. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में युवक चलती हुई महिंद्रा XUV कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा दिखाई दे रहा हैं। इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179(1), 192, 190 और 194B के तहत कार्रवाई की गई और युवक पर कुल 3,650 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
    ChatGPT said:

    Title (Hindi, 12–15 words, SEO-optimized):
    झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर कार्रवाई, सनरूफ में खड़े होने पर ₹3650 जुर्माना


    Meta Description:
    झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलने के मामले में डीसी के निर्देश पर ₹3650 का जुर्माना लगाया गया। जानें पूरा मामला।


    रांची में वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

    झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें चलती हुई महिंद्रा XUV कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़े होते हुए देखा जा सकता है। इस लापरवाह हरकत के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई।

    https://koylanchalsamvad.com/wp-content/uploads/2025/10/VID-20251011-WA0067.mp4

     


    डीसी के निर्देश पर डीटीओ की कार्रवाई

    रांची के उपायुक्त (DC) ने इस वायरल वीडियो पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने जांच कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की कई धाराओं के तहत जुर्माना लगाया।
    इनमें शामिल हैं —

    • धारा 177: सामान्य उल्लंघन

    • धारा 179(1): अधिकारी के आदेश का उल्लंघन

    • धारा 190: वाहन के खतरनाक उपयोग पर कार्रवाई

    • धारा 192: बिना अनुमति वाहन उपयोग

    • धारा 194B: सीट बेल्ट और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

    इन धाराओं के तहत कुल ₹3,650 का जुर्माना वसूला गया है।


    सोशल मीडिया पर उठे सवाल

    वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रशासन और नेताओं के परिवारों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की। कई यूज़र्स ने लिखा कि “कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए।” वहीं कुछ ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की।


    प्रशासन ने दिया सख्त संदेश

    डीसी कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि “कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है”। सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की हरकतें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं।
    प्रशासन ने साफ कहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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