रांची: झारखंड शराब घोटाले मामले में जेल में बंद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने उन्हें BNSS की धारा 187 (2) के तहत जमानत प्रदान कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत की अवधि में चौबे राज्य से बाहर जाने से पहले अदालत को सूचना देंगे और ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे। इसके साथ ही, उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
गौरतलब है कि गिरफ्तारी के 92 दिन बीत जाने के बावजूद ACB ने अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। इसी आधार पर अदालत ने चौबे को जमानत दी। इस दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा।