झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 363 लंबित याचिकाओं पर शुक्रवार को एक साथ अंतिम फैसला सुनाया. जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाओं में उठाए गए तथ्यात्मक और कानूनी प्रश्न समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है.
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि सभी मामलों का निस्तारण मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मामले में दिए गए फैसले के आधार पर किया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि मीना कुमारी प्रकरण में किसी उच्च न्यायालय या उच्चतर अदालत में आगे कोई नया आदेश पारित होता है, तो उसका प्रभाव स्वतः इन सभी मामलों पर लागू माना जाएगा.
इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत इंद्र गुरु सहित कई अन्य वकीलों द्वारा दायर मामले भी शामिल थे. कोर्ट ने इन्हें भी समान आधार पर अंतिम रूप से निपटा दिया. टीजीटी अभ्यर्थियों के बीच इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदाल

