मेदिनीनगर: झारखंड में एमपी-एमएलए कोर्ट पलामू के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित सात लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो -दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह सजा सितंबर 2014 में हुसैनाबाद थाने में दर्ज मामले में सुनाई गई है। सभी सातों पर आरोप था कि एक सितंबर 2014 को एक बजे दिन में जेपी चौक जपला, हुसैनाबाद में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति सभा करने लगे। सड़क पर टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जाम हटाने पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।
मेहता समेत बसपा नेताओं पर हुसैनाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने सूचक के तौर पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब कुशवाहा शिवपूजन मेहता विधायक नहीं थे। वे दिसंबर 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने 2019 का चुनाव आजसू के टिकट पर लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव ,बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा व जितेंद्र कुमार पासवान को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई। दो साल तक सजा होने पर जमानत का प्रावधान है। इस आधार पर सभी सजायाफ्ता को अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया।